सितंबर की शुरुआत के साथ आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बदलाव लागू हुए हैं। LPG ई-केवाईसी, कारों की कीमत, इंटरनेशनल फ्लाइट, दूध, ऑटो-टैक्सी किराया और ITR से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है।
LPG ई-केवाईसी की डेडलाइन खत्म
LPG ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 थी। जिन लोगों ने समयसीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें LPG कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं में परेशानी हो सकती है। इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है।
टाटा की कारें हो सकती हैं महंगी
अगर आप नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है। टाटा मोटर्स ने कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी के कई मॉडल्स की कीमत में 25 हजार रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। इसमें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं।
इंटरनेशनल फ्लाइट यात्रियों को राहत
1 सितंबर से भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट लेने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान हुई है। अब बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटेड बोर्डिंग पास के जरिए प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों का समय बचने की उम्मीद है।
मुंबई में दूध हुआ महंगा
मुंबई में सितंबर की शुरुआत दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हुई है। मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने थोक दूध की कीमत में करीब 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसका असर आने वाले समय में खुदरा कीमतों पर भी पड़ सकता है।
ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ा
मुंबई में 1 सितंबर से ऑटो और टैक्सी से सफर करना भी महंगा हो गया है। ऑटो का किराया 1 रुपये, जबकि टैक्सी का किराया 2 रुपये बढ़ाया गया है। यानी रोजाना ऑटो-टैक्सी से सफर करने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
31 अगस्त की ITR डेडलाइन निकल गई
बिना ऑडिट वाले कारोबारियों और अन्य संबंधित टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का ITR दाखिल करने की नियमित अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 थी। अगर कोई टैक्सपेयर यह डेडलाइन मिस कर चुका है तो अब धारा 139(4) के तहत लेट फीस के साथ बिलेटेड ITR दाखिल किया जा सकता है।
ETF निवेशकों के लिए जरूरी अपडेट
ETF निवेशकों के लिए भी सितंबर में नियम बदलने वाले हैं, लेकिन यह बदलाव 1 सितंबर से नहीं हुआ है। SEBI ने ETF के आधार मूल्य, सर्किट लिमिट, प्री-ओपन कॉल ऑक्शन और क्लोज-आउट से जुड़े नए नियमों की तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी है। यानी ETF के ये नए नियम 7 सितंबर से लागू होंगे।
कहां बढ़ सकता है खर्च?
सितंबर की शुरुआत में कार, दूध और मुंबई में ऑटो-टैक्सी जैसी सेवाएं महंगी हुई हैं। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान होने से राहत मिली है। LPG ई-केवाईसी और ITR की डेडलाइन से जुड़े नियमों का भी ग्राहकों और टैक्सपेयर्स को ध्यान रखना जरूरी है।


