सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। CJI ने स्पष्ट किया कि अदालत में कोई रिट याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी, बल्कि केवल एक प्रतिनिधित्व (Representation) भेजा गया था।
‘कोई याचिका दाखिल नहीं हुई’
शुक्रवार को मामलों की त्वरित सुनवाई का उल्लेख (Mentioning) किए जाने के दौरान CJI ने कहा कि पिछले दो दिनों से यह गलत खबर चलाई जा रही है कि उन्होंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा, “सुबह 10 बजे तक अदालत में एक भी पन्ना दाखिल नहीं हुआ था। केवल एक प्रतिनिधित्व भेजा गया था। ऐसे में उसे रिट याचिका कैसे माना जा सकता है?”
मीडिया रिपोर्टिंग पर जताई नाराजगी
मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बिना तथ्य जांचे यह खबर प्रसारित कर दी गई कि अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया, जबकि ऐसा कोई मामला अदालत के समक्ष था ही नहीं।
वीडियो देखने से किया था इनकार
इससे पहले बुधवार को एक वकील ने 20 जुलाई को छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। वकील ने दावा किया था कि उनके पास पुलिस की कार्रवाई से जुड़े वीडियो भी हैं।
इस पर CJI ने कहा था कि मेंशनिंग के दौरान अदालत वीडियो देखने में रुचि नहीं रखती। उन्होंने कहा, “हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है।”
20 जुलाई को हुआ था प्रदर्शन
20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्रों ने ‘चलो संसद’ मार्च निकाला था। प्रदर्शन के दौरान संसद की ओर बढ़ रहे छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई थी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था।
प्रदर्शनकारी NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया कि अदालत ने किसी याचिका पर सुनवाई से इनकार नहीं किया, क्योंकि ऐसी कोई याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि केवल एक प्रतिनिधित्व भेजा गया था और उसे रिट याचिका मानना संभव नहीं था। साथ ही उन्होंने मीडिया से तथ्यात्मक और जिम्मेदार रिपोर्टिंग करने की अपेक्षा भी जताई।


