तहलका मैगजीन के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 के चर्चित रेप मामले में दोषी करार दिया है। गोवा बेंच ने 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को रेप और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया। सजा का ऐलान गुरुवार दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा।
2021 का बरी होने का फैसला रद्द
जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की खंडपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही नहीं था और उसे निरस्त किया जाता है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(f), 376(2)(k), 354A और 354B के तहत दोषी ठहराया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला नवंबर 2013 का है। ‘तहलका’ की एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उसके साथ दो बार रेप किया था। शिकायत के बाद मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा और तेजपाल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया फैसला
करीब एक दशक तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए तेजपाल को बरी कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए पीड़िता और गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है।
अब सजा पर फैसला बाकी
हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि का फैसला सुना दिया है, जबकि सजा की अवधि पर फैसला दोपहर 2:30 बजे सुनाया जाएगा। इस फैसले पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह हाल के वर्षों के सबसे चर्चित यौन उत्पीड़न मामलों में से एक माना जाता है।


