कार्यकर्ता शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक अंतरिम जमानत मिली है. उनके भाई मुजम्मिल इमाम ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.
मुजम्मिल इमाम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि शरजील को 4 से 10 अक्टूबर तक चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है.
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में हैं शरजील
शरजील इमाम फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत हिरासत में हैं. मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद समेत कई अन्य आरोपी हैं, जिन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है.
30 सितंबर को नियमित जमानत पर सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में शरजील इमाम और पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की नियमित जमानत याचिकाओं पर 30 सितंबर को सुनवाई होनी है. 21 सितंबर की सुनवाई अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद टाल दी गई थी.
दोनों ने 4 जुलाई को ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. ट्रायल कोर्ट ने बड़ी साजिश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश का भी हवाला दिया था.
पहले भी मिली थी अंतरिम जमानत
शरजील इमाम को इस साल मार्च में भी पारिवारिक कारणों से 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी. तब उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने की अनुमति दी गई थी.
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है.


