कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत राज्य में ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर रोक रहेगी।
यह आदेश 15 जून 2026 को कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी किया गया। प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत लगाया गया है।
किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध?
नोटिफिकेशन के मुताबिक, तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के अलावा ऐसे अन्य उत्पाद भी इसके दायरे में आएंगे, जिनमें अंतिम उत्पाद के तौर पर तंबाकू या निकोटीन मौजूद है।
यह रोक पैकेट में बिकने वाले और बिना पैकेट वाले दोनों तरह के उत्पादों पर लागू होगी। ऐसे उत्पाद भी प्रतिबंध के दायरे में होंगे जिन्हें अलग-अलग पैक किया गया हो, लेकिन ग्राहक उन्हें आसानी से मिलाकर इस्तेमाल कर सकता हो।
सैशे और पाउच में बिकने वाले उत्पाद भी शामिल
आदेश में खास तौर पर तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा-पान मसाला का उल्लेख किया गया है, चाहे वे सैशे, पाउच, पैकेट, कंटेनर या किसी अन्य नाम से बेचे जा रहे हों।
कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध राज्य में एक साल तक लागू रहेगा।


