दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललर ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया। विस्तृत आदेश का इंतजार है।
दो अलग-अलग धाराओं में दर्ज FIR
कोर्ट को बताया गया कि भारद्वाज के खिलाफ SC/ST एक्ट और POCSO एक्ट के तहत दो FIR दर्ज हैं। हालांकि, अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि उनकी गिरफ्तारी SC/ST एक्ट से जुड़े मामले में हुई थी, POCSO केस में नहीं।
बुलंदशहर से हुई थी गिरफ्तारी
भारद्वाज को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिरासत में लिया गया था। इससे कुछ घंटे पहले CJP ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने याचिका की थी खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट हाल ही में भारद्वाज की उस हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज कर चुका है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
वीडियो वायरल होने के बाद आए थे चर्चा में
भारद्वाज उस समय विवादों में आए जब एक वीडियो पॉडकास्ट में नाबालिग CJP कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित मारपीट को लेकर उनके बयान वायरल हुए। वीडियो में उन्होंने अपने राजनीतिक संपर्क होने का भी दावा किया था।
कोर्ट ने की इन-कैमरा कार्यवाही
इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई इन-कैमरा करने का फैसला किया था। पुलिस ने कथित मारपीट के मामले में SC/ST एक्ट और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी थीं। मामले में लगे आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

