मुंबई में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच प्रतिष्ठित क्लबों के FSSAI फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। वहीं, मलाड वेस्ट स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को बिना वैध लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के आरोप में तत्काल संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है।
27 जुलाई को ग्रेटर मुंबई के सात क्लबों, कैंटीनों और रेस्तरां में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पांच संस्थानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, एक को संचालन बंद करने का आदेश दिया गया, जबकि एक अन्य को सुधार नोटिस जारी किया गया।
इन क्लबों पर हुई कार्रवाई
FDA ने जिन क्लबों के लाइसेंस निलंबित किए हैं, उनमें द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, आरके जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, एमआईजी क्रिकेट क्लब (बांद्रा ईस्ट) और द विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब शामिल हैं।
कॉकरोच, एक्सपायर्ड खाना और गंदगी मिली
द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में निरीक्षण के दौरान रसोई और फूड हैंडलिंग एरिया में जीवित कॉकरोच और मक्खियां मिलीं। अधिकारियों ने खराब कचरा प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज में खाद्य सामग्री पर पानी टपकना, जाम नालियां, सड़ी हुई सब्जियां और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ मिलने की भी पुष्टि की।
इसके अलावा फूड लेबलिंग में लापरवाही, FIFO/FEFO प्रणाली का पालन न करना, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन तैयार करने के क्षेत्रों को अलग न रखना तथा क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा भी पाया गया।
अन्य क्लबों में भी गंभीर खामियां
आरके जुहू जिमखाना में दीवारों और छत की खराब स्थिति, अस्वच्छ वातावरण, भोजन के उचित तापमान का रिकॉर्ड न होना और खाद्य कर्मचारियों द्वारा दस्ताने, कैप व एप्रन का उपयोग न करने जैसी कमियां मिलीं।
द अपर्णा जुहू जिमखाना में जंग लगे किचन उपकरण, कीटों के प्रवेश के रास्ते, कच्चे और पके भोजन का सही तरीके से अलग-अलग भंडारण न होना तथा फूड कॉन्टैक्ट उपकरणों की उचित सफाई नहीं की जा रही थी।
एमआईजी क्रिकेट क्लब में बिना वैध FSSAI लाइसेंस के एक थर्ड पार्टी कैटरिंग एजेंसी संचालन करती मिली। यहां भी कीट संक्रमण, खराब खाद्य भंडारण और जरूरी रिकॉर्ड की कमी पाई गई।
बिना लाइसेंस चल रहा था गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब
FDA के अनुसार, मलाड वेस्ट स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब बिना वैध फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार चला रहा था। नियमों के उल्लंघन पर उसे तत्काल फूड बिजनेस बंद करने का आदेश दिया गया है।
जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कार्रवाई
FDA का कहना है कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और लोगों को असुरक्षित भोजन से बचाने के उद्देश्य से की गई है। विभाग ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और FSSAI मानकों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है।


