बिजनौर जिले में कार से कुचलकर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जान से मरवाने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
कोर्ट परिसर में दी गई धमकी
शहर कोतवाली बिजनौर पुलिस ने अपर जिला जज कोर्ट नंबर चार के पेशकार सुमित कुमार की तहरीर पर आरोपी पिंटू चौहान और जयदीप चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
आरोप है कि सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद दोनों अभियुक्तों ने अदालत परिसर में जज के साथ गाली-गलौच की और उन्हें जान से मरवाने की धमकी दी.
एक साल पुराना हत्या का मामला
धामपुर क्षेत्र के गांव मटोरा दुर्गा निवासी पुखराज सिंह की 19 मार्च 2024 को कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अदालत ने 26 फरवरी 2026 को अपना फैसला सुनाया.
अदालत का फैसला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने अभियुक्त
जयदीप चौहान पुत्र राजेंद्र, निवासी गांव सिमला, थाना शिवालाकलां
पिंटू चौहान, निवासी गांव शेरगढ़
को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
अतिरिक्त सुरक्षा में आवास तक पहुंचे जज
धमकी की गंभीरता को देखते हुए फैसला सुनाने के बाद जज को कोर्ट से उनके आवास तक अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा के बीच ले जाया गया. इसके बाद जज की ओर से डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीएम बिजनौर और एसपी बिजनौर को सुरक्षा के संबंध में पत्र भेजा गया.
जज और परिवार की सुरक्षा बढ़ी
धमकी मिलने के तुरंत बाद जज और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई. पुलिस प्रशासन पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है.
सेना से जुड़ा रहा है एक अभियुक्त
बताया गया है कि अभियुक्त जयदीप चौहान पहले सेना में हवलदार के पद पर तैनात रहा है. जेल जाने के बाद वह निलंबित चल रहा है.
इलाके में चर्चा का विषय
इस घटना के बाद न्यायिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर जिले भर में चर्चा तेज हो गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


