Saudi Arabia के गृह मंत्रालय ने हज को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं. बिना परमिट हज करने या दूसरों को इसमें मदद करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
बिना परमिट हज करने या कोशिश करने वालों पर अधिकतम 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा.
साथ ही विजिट वीजा पर मक्का में प्रवेश करने या ठहरने वालों पर भी यही जुर्माना लागू होगा.
मदद करने वालों पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना
जो लोग विजिट वीजा धारकों को हज करने में मदद करेंगे—जैसे वीजा दिलाना, ठहरने की व्यवस्था करना या ट्रांसपोर्ट देना—उन पर अधिकतम 1,00,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा. हर व्यक्ति के हिसाब से यह जुर्माना बढ़ता जाएगा.
डिपोर्ट और 10 साल का बैन
जो लोग अवैध रूप से मक्का में घुसकर हज करेंगे, उन्हें देश से बाहर (डिपोर्ट) कर दिया जाएगा और 10 साल तक सऊदी अरब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
वाहन भी हो सकते हैं जब्त
हज नियमों का उल्लंघन करने वालों के इस्तेमाल किए गए वाहनों को अदालत के आदेश पर जब्त किया जा सकता है. ये सभी नियम इस्लामी महीने ज़िल-कादा की 1 तारीख (18 अप्रैल) से लेकर ज़िल-हिज्जा की 14 तारीख तक लागू रहेंगे.
जिन लोगों पर कार्रवाई होगी, वे 30 दिनों के अंदर संबंधित समिति के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं और 60 दिनों के भीतर अदालत में अपील भी कर सकते हैं.
लोगों से नियमों का पालन करने की अपील
प्रशासन ने नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे हज से जुड़े सभी नियमों का पालन करें और किसी भी उल्लंघन की जानकारी हेल्पलाइन 911 पर दें.


