तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि पूछताछ के बाद उन्हें उसी दिन स्टेशन बेल पर रिहा किया जाए।
विवादित टिप्पणी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी
उदयनिधि स्टालिन को उस विवादित बयान के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे अभिनेता त्रिशा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से जोड़कर देखा जा रहा है। यह टिप्पणी उन्होंने कावेरी जल विवाद पर सरकार की आलोचना करते हुए एक जनसभा में की थी।
इस बयान को कई राजनीतिक दलों ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और दोहरे अर्थ वाला बताते हुए कड़ी आलोचना की थी।
कोर्ट में क्या बोली राज्य सरकार?
सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के महाधिवक्ता विजय नारायण ने हाईकोर्ट को बताया कि तंजावुर पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए तंजावुर ले गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजना नहीं है, बल्कि केवल पूछताछ करना है। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने दिया तत्काल रिहाई का आदेश
राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि पूछताछ पूरी होने के बाद उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को ही स्टेशन बेल पर रिहा किया जाए। इससे उन्हें तत्काल राहत मिल गई।


