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नोएडा में 11 दिन तक लागू रहेगी धारा 163, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां

Mintwire by Mintwire
10/10/2026
in देश, राज्य
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नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है. यह आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, परीक्षाओं और संभावित प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

पुलिस का कहना है कि इस अवधि में शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकना प्राथमिकता है. इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने, बिना अनुमति जुलूस निकालने और भ्रामक सूचनाएं फैलाने जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी. पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की है.

बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन पर रोक

पुलिस की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, बिना अनुमति जुलूस निकालने और ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो. किसी भी आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी.

सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, जिनसे आम लोगों को परेशानी हो या शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो.

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचें

पुलिस ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी लोगों को सतर्क किया है. नागरिकों से गलत जानकारी, भ्रामक खबरें और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट साझा नहीं करने की अपील की गई है.

पुलिस के मुताबिक, संवेदनशील मामलों में बिना पुष्टि के किसी सूचना को आगे बढ़ाने से तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए लोगों को किसी भी खबर पर भरोसा करने या उसे साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचने की सलाह दी गई है.

हथियार और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निर्देश

धारा 163 के तहत जारी आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा.

धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

20 अक्टूबर तक लागू रहेगा आदेश

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर की ओर से जारी यह आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान पुलिस और प्रशासन जिले में कानून-व्यवस्था पर नजर रखेंगे.

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें. त्योहारों और विभिन्न आयोजनों के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है.

Tags: CJP Protestcjp protest news hindicjp protest updatenoidanoida dhara 163
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