उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद में मस्जिद में अजान के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान मोहम्मद फैजान के रूप में हुई है. उसे शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
पुलिस ने मस्जिद पहुंचकर जांचा आवाज का स्तर
पुलिस अधीक्षक केके विष्णोई ने बताया कि नजीबाबाद में राजकीय इंटर कॉलेज के पास स्थित एक मस्जिद में अजान के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और ध्वनि स्तर की जांच की.
अधिकारियों के अनुसार, उपनिरीक्षक सौरभ सिंह ने बाद में नजीबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया. उसे उपजिलाधिकारी की अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया.
धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ पहले भी हुई कार्रवाई
बिजनौर में इससे पहले सितंबर में प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में चल रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ अभियान चलाया था. इस दौरान मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर हटाए गए थे.
ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने भी लिया था संज्ञान
इसी महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बलरामपुर में दूसरी कक्षा की एक छात्रा की कथित मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था. छात्रा 22 सितंबर को कक्षा में गिर गई थी. उस समय स्कूल के पास तेज डीजे सिस्टम के साथ एक जुलूस गुजर रहा था.
अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसने बच्ची की मौत के कारण को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है. हालांकि, इस घटना ने ध्वनि प्रदूषण और निर्धारित मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए. कोर्ट ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों की समीक्षा के लिए अलग कार्यवाही भी शुरू की.
बिजनौर में हुई यह गिरफ्तारी निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन कराने के लिए प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई के बीच हुई है.


